Rajasthan Shubh Shakti Yojana In Hindi ।शुभ शक्ति योजना ऑनलाइन | Rajasthan Shubh Shakti Yojana Apply Online Form | शुभ शक्ति योजना राजस्थान ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म
राजस्थान शुभ शक्ति योजना 2021
आज इस आर्टिकल में हम राजस्थान की एक प्रमुख योजना राजस्थान शुभ शक्ति योजना की जिसे की श्रम विभाग द्वारा चलाया जा रहा है।इस योजना का लाभ श्रमिक परिवार की वयस्क एवं अविवाहित बेटियों और अविवाहित महिला हिताधिकारी को मिलेगा।इसमे लाभ लेने के लिए मनरेगा योजना में 90 दिन से ज्यादा काम किया होना चाहिए।
राजस्थान शुभशक्ति योजना का परिचय
राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना को 1 जनवरी 2016 में लागू किया गया था।इस योजना का लाभ श्रमिक परिवार की वयस्क एवं अविवाहित बेटियों और अविवाहित महिला हिताधिकारी को मिलेगा।
शुभ शक्ति योजना का संचालन राजस्थान में श्रम विभाग के द्वारा किया जाता है।
राजस्थान शुभशक्ति योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य श्रमिक परिवार की वयस्क एवं अविवाहित पुत्रियां और अविवाहित महिला हिताधिकारी को आर्थिक रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर एवं व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है।यह योजना राजस्थान सरकार के महत्वपूर्ण लक्ष्य महिला सशक्तिकरण एवं बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ को समर्पित है।
इससे योजना का उद्देश्य श्रमिक परिवार की बेटियों के लिए सुनहरे भविष्य को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
राजस्थान शुभशक्ति योजना में आर्थिक लाभ
इस योजना में श्रमिक परिवार की वयस्क पुत्रियों और अविवाहित महिला हिताधिकारी को ₹55000 का आर्थिक लाभ देय है।
इस आर्थिक लाभ को हिताधिकारी अपने विवेकानुसार अपने व्यवसाय, आगे की उच्च शिक्षा प्राप्त करने में या फिर कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए या विवाह प्रयोजन के लिए उपयोग में ले सकता है। विभाग द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आवश्यक परामर्श भी दिया जाएगा।
राजस्थान शुभशक्ति योजना की पात्रता
- इस योजना में लाभ लेने के लिए हिताधिकारी को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना में सर्वप्रथम श्रमिक कार्ड आवश्यक है जिसमें पिछले 1 वर्ष से मंडल से पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए एवं मनरेगा योजना में कम से कम 90 दिन का निर्माण कार्य में किया गया हो।
- इस योजना के लिए हिताधिकारी की अधिकतम दो वयस्क पुत्रियों (जिनकी आयु 18 वर्ष से पूर्ण हो गई हो) को लाभ दिया जाएगा या फिर स्वयं अविवाहित महिला हिताधिकारी को लाभ दिया जाएगा।
- अगर हिताधिकारी के पास स्वयं का मकान हो तो उसमें शौचालय का होना आवश्यक है अन्यथा लाभ दे नहीं होगा।
- महिला हिताधिकारी या हिताधिकारी की वयस्क पुत्रियों के पास कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- इस आर्थिक लाभ को हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक होने की जांच के बाद ही दिया जाएगा, जिसमें जांच अधिकारी संबंधित तहसील के तहसीलदार, विकास अधिकारी, सरकारी माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक, सहायक एवं उच्च अभियंता या राजपत्रित अधिकारी होंगे।
- इस योजना में जिन पुत्रियों को मंडल की ओर से पूर्व में विवाह के लिए सहायता प्राप्त हो चुकी है उनको यह लाभ देय नहीं होगा।
राजस्थान शुभशक्ति योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- इस योजना में सर्वप्रथम श्रमिक के पास श्रम विभाग से पंजीकृत श्रमिक डायरी होनी चाहिए।
- हिताधिकारी का जन आधार कार्ड।
- आधार कार्ड।
- मान्यता प्राप्त विद्यालय से आठवीं पास की अंक तालिका।
- बैंक पासबुक।
राजस्थान शुभ शक्ति योजना 2021 में आवेदन कैसे करे ?
- योजना में आवेदन करने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- यहाँ Homepage पर आपको फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा।इसमे डिस्ट्रिक्ट, Urban /Rural आदि का चयन करना होगा और फिर सबमिट करना होगा।इससे आपका रजिस्ट्रेशन योजना के लिए हो जाएगा।
शुभ शक्ति योजना से संबंधित अन्य आवश्यक जानकारियां
इस योजना से लाभ लेने के लिए हिताधिकारी को श्रम विभाग से पंजीयन होने के 1 वर्ष बाद ही आवेदन कर सकता है या अविवाहित पुत्री के 18 वर्ष पूरे होने के 6 माह पश्चात आवेदन कर सकता है।
इस योजना में हिताधिकारी को राशि बैंक खाते में सीधे ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी दस्तावेज पूर्ति होने पर श्रम विभाग के द्वारा ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
दोस्तों अगर आप भी भवन निर्माण या अन्य निर्माण क्षेत्र या वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा में 90 दिन से ज्यादा कार्य किया है तो आपको इस योजना में लाभ लेने के लिए सर्वप्रथम ई मित्र केंद्र से श्रमिक डायरी बनवानी होगी।
इसके बाद आप राजस्थान शुभ शक्ति योजना के लिए ई मित्र पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
आशा करते हैं आप श्रम विभाग की इस अति महत्वपूर्ण योजना राजस्थान शुभ शक्ति योजना के बारे में पूरी तरह समझ गए होंगे।